कौशाम्बी, नवम्बर 29 -- मंझनपुर, संवाददाता। एडीजे/एफटीसी (प्रथम) कोर्ट ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में आरोपी को सजा सुनाई। दोष साबित होने पर अभियुक्त को आठ साल के कैद की सजा के साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वर्ष 2023 में करारी की सुशीला देवी ने करारी थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बेटी को पति सुनील कुमार पुत्र रामलखन ने दहेज के लिए मार डाला है। जानकारी होने पर पुलिस ने मौका-मुआयना करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुशीला देवी की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। विवेचक ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की। पुलिस विभाग की मॉनीटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। शनिवार को एडीजे/एफटीसी (प्रथम) ने मामले में फैसला सुनाया। उभयपक्षों को सुना गया। शासकीय अधिवक्त ने गवाहों को परीक्षित कराया। पत्रावली म...