बक्सर, फरवरी 25 -- पेज तीन के लिए ------ फैसला राजपुर के अकबरपुर गांव के दीपक कुमार के साथ की थी शादी अपाची बाइक नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी बक्सर, विधि संवाददाता। जिला जज हर्षित सिंह ने दहेज हत्याकांड के आरोपित पति, सास व ससुर को उम्रकैद की सजा के साथ पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा अकबरपुर गांव के रहने वाले रामाकांत चौहान के पुत्र मंटू कुमार को साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषी पाते हुए ढाई वर्ष के कारावास के साथ पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा और आनंद मोहन उपाध्याय के अनुसार रोतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के शेखपुरवा गांव के रामेश्वर चौधरी ने अपनी पुत्री इंदु कुमारी की शादी वर्ष 2023 के जून महीने में राजपुर के अकबरपुर गांव के दीपक कुमार के साथ की थी। ...
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