लातेहार, अगस्त 13 -- लातेहार,संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने दहेज हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार हेरहंज ग्राम निवासी मुकेश गुप्ता पर दहेज के लिए पत्नी अंजू देवी की हत्या गत 31 मार्च 2020 को करने का आरोप था। जिसके बाद कांड संख्या 34/21 के तहत उक्त थाने में केस दर्ज कर कारवाई की गई थी। इधर मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों को अदालत में पेश किया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कुल दो गवाहों को पेश किया। प्राथमिकी के अनुसार अंजू देवी की शादी 28 अप्रैल 2018 को हेरहंज ग्राम निवासी मुकेश गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आठ लाख रुपए नगद एवं चारपहिया की मांग ससुराल वालों के द्वारा किया जा रहा था। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत दहे...