लखीमपुरखीरी, दिसम्बर 7 -- विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व अतिरिक्त दहेज में बुलेट बाइक व एक लाख रुपये की मांग के मामले में कोर्ट ने पति समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। एजेएम शिल्पी गुप्ता ने दोषी पति समेत तीनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास व चार चार हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर मुकदमा पैरवी कर रहे अधिवक्ता मो. सईद खान ने बताया कि थाना पसगवां क्षेत्र निवासी अरशद खान ने अपनी बहन का विवाह 12 फरवरी 2012 को जिला शाहजहांपुर के रसूलपुर निवासी शुऐब के साथ किया था। ससुराल वाले दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करते थे और दहेज में बुलेट बाइक व एक लाख रुपए की मांग करते थे। छह अप्रैल 2013 को पति शुऐब अपनी गाड़ी पर बैठकर वादी की बहन को गांव के बाहर नहर के पास छोड़ गया। घटना की रिपोर्ट थाना महिला में दर्ज कर...