देहरादून, नवम्बर 19 -- देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। शादी के बाद महिला दहेज में स्कार्पियो कार नहीं ला पाई तो पति ने तीन तलाक बोलकर पीड़िता को उसकी बहन के घर छोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम और तीन तलाक को लेकर मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि आयशा की तहरीर पर उसके पति नईम नासी निवासी नयागांव, मेहूंवाला, पटेलनगर और इरशाद और नईमा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आयशा ने बताया कि नईम से उसका विवाह बीते 10 मई को हुआ था। विवाह में बाइक, जेवरात दिए गए। आरोप है कि शादी के बाद नईम ने दहेज में स्कार्पियो कार लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता कार नहीं ला पाई तो नईम का व्यवहार बदल गया। वह आए दिन मारपीट और झगड़ा करने लगा। दहेज म...