आगरा, जून 4 -- दहेज में होंडा सिटी कार की मांग पूरी न होने पर शादी टूटने के मामले में आरोपित मां-बेटा को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित मोहम्मद सरफराज एवं उसकी मां आमना खातून निवासी कोतवाली मैनपुरी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरेश चतुर्वेदी ने तर्क प्रस्तुत किए। सलामुद्दीन निवासी बोदला थाना जगदीशपुरा ने पांच दिसंबर 2017 को मोहम्मद सरफराज से अपनी पुत्री की शादी तय की थी। उसने सरफराज के हाथ में दो लाख रुपये, अंगूठी एवं मिठाई आदि रखी थी। शादी समारोह के लिए मैरिज होम, हलवाई आदि बुक कर कार्ड भी छपवाकर बांटने शुरू कर दिए थे। आरोप है कि 20 अक्तूबर 2017 को आरोपित ने फोन कर दहेज में होंडा सिटी कार की मांग की और रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। 22 अक्तूबर को कार देने से मना करने पर आरोपी ने वादी के घर आक...
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