खगडि़या, दिसम्बर 6 -- खगड़िया, विधि संवाददाता। दहेज प्रताड़ना एवं ब्योहता पत्नी के जीवित रहते बिना संबंध विच्छेद के दूसरी शादी करने के दोष सिद्ध पति को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी गेसू ने गुरुवार को सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। सजा के बिंदू पर सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी पवन कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुबोध कुमार सिंह और चंद्रशेखर प्रसाद के पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दो-दो साल का कारावास और दहेज अधिनियम की धारा 4 के अंर्तगत एक वर्ष का कारावास की सजा के साथ कुल 20 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका। जो कुल राशि पीड़िता सह सूचिका रेणु देवी को प्राप्त कराने का आदेश दिया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी मिलाकर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी दोषी पति को भुगतना होगा। वि...