बिजनौर, अगस्त 26 -- अपर जिला जज प्रशांत मित्तल ने कम दहेज लाने की खातिर महिला के गले में फंदा डालकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पति फुरकान एवं जेठ इरफान को दोषी पाकर दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी अदालत ने दिए। एडीजीसी आमोद त्यागी ने बताया कि नूरपुर थाना क्षेत्र के गांवड़ी पनियाला निवासी मोहम्मद इरफान अहमद पुत्र मकबूल अहमद ने महिला थाना बिजनौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने अपनी लड़की इमराना खातून की शादी वर्ष 2011 में फुरकान अहमद पुत्र इस्लामुद्दीन सब्दलपुर तेली चांदपुर से की थी। लड़की के ससुराल वाले पति फुरकान, ससुर इस्लामुद्दीन, जेठ इरफान अहमद, ननद फरजाना और उसका नंदोई कम दहेज की वजह से उसे तंग परेशान करते...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.