बिजनौर, अक्टूबर 1 -- 11 साल पुराने एक मुकदमे में पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट कर घर से निकलने के मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी द्वितीय शिल्पा जैन की अदालत ने मंडावर के रिजवान को दोषी पाकर उसे एक साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ 30 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित पत्नी को दिलाने के आदेश दिए। एपीओ ने बताया कि नजीबाबाद के मोहल्ला जाब्तागंज नई बस्ती निवासी नाजरीन पुत्री अब्दुल सलाम ने पति रिजवान सहित ससुराल वालों के 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसकी शादी घटना से 8 वर्ष पहले मंडावर के दयालवाला निवासी रिजवान पुत्र रजब अली से हुई थी। पीड़िता के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था किंतु ससुराल वाले इस दान दहेज से खुश नहीं थे। इसी दौरान नाजरीन को एक पुत्र और एक पुत्र...