दुमका, दिसम्बर 19 -- दुमका, प्रतिनिधि। दहेज प्रताड़ना के मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत एसडीजेएम मोहित चौधरी के न्यायालय ने पति एजाज आलम को दो साल की सजा व जुर्माना किया। दोषी एजाज आलम देवघर जिला के मोहनपुर थाना क्षेत्र चुलडिया गांव निवासी है। न्यायालय ने पति को दहेज प्रताड़ना के आरोप में दो सजा की सजा एवं 5 हजार जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने परिवारवाद केस संख्या 82/ 2020 में फैसला सुनाया। परिवारवाद नगर थाना क्षेत्र डंगालपाड़ा मुहल्ला निवासी पीड़िता शबिया खातून ने वर्ष 2020 में दर्ज कराया था। जिसमें पति समेत सास-ससुर के अलावे सात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। केस में पैरवी अधिवक्ता धमेंद्र नारायण कर रहे थे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.