देवघर, नवम्बर 1 -- देवघर। दहेज के लिए प्रताड़ना से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने आरोपी पति को दोषी पाकर सजा सुनाई, जबकि आरोपी सास-ससुर को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्णय सुनाया। जानकारी के अनुसार जी आर केस नंबर 874/2020 के इस मामले में आरोपी पति मुन्ना दास को भादवि की धारा 498 ए के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्षों की सश्रम कैद सहित Rs.1,000 जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्त को भादवि की धारा 323 के तहत भी दोषी पाया गया एवं छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई । दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत भी दोषी पाए जाने पर डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सहित...
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