धनबाद, नवम्बर 23 -- धनबाद दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी कुसुंडा निवासी पति हीरालाल महतो को एक वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अदालत ने 30 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। शिकायतवाद बरवड्डा निवासी सुलोचना देवी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। आरोप था कि सुलोचना ने पुत्री को जन्म दिया तो हीरा लाल और उसके साथ अन्य लोग सुलोचना को 50 हजार रुपए दहेज और बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया।

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