रांची, सितम्बर 15 -- रांची, प्रमुख संवाददाता। दहेज प्रताड़ना के साथ जान मारने की कोशिश के मामले में आरोपी नित्या नंद प्रसाद (70 वर्ष) और मीना देवी (65 वर्ष) के खिलाफ जल्द ही आरोप गठित किया जाएगा। दोनों की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। घटना को लेकर पीड़िता ने 19 सितंबर 2023 को डोरंडा थाना में ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का विवाह 26 मई 2023 को विकास कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही नवविवाहिता प्रताड़ित की जाने लगी थीं। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़िता को प्रताड़ित करने और परेशान करने का सीधा, गंभीर और विशिष्ट आरोपी है।

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