गया, जुलाई 11 -- खिजरसराय थाना से संबंधित दहेज प्रताड़ना के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विपिन लवानिया की अदालत ने दोषी अभियुक्त अमूल पासवान उर्फ श्याम पासवान को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई व तेरह हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी वीरेंद्र किशोर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पीडिता पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि मेरी शादी वर्ष 2017 में अमूल पासवान उर्फ श्याम पासवान से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति व उनके परिवार के लोग गाली गलौज तथा मारपीट करते लगे तथा चार लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। रुपए न देने के कारण घर से निकाल दिया गया। 8 जून 2019 को समझौता भी हुआ। लेकिन 14 नवंबर 19 को जब ससुराल पहुंची तो मेरे पति दूसरी लड़की...