गोपालगंज, मई 9 -- पांच - पांच हजार रुपए अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया है आदेश एसडीजेएम ऋषभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपितों को सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता । एसडीएम ऋषभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के 15 वर्ष पुराने मामले में सास ससुर को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के कारावास और पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें तीन टीम माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। बताया जाता है कि यूपी के कुशीनगर जिले के तरेया सुजान थाने के मठिया गांव की जाहिदा खातून की शादी गोपालपुर थाने के नवका सेमरा गांव के रहीम साह के पुत्र हसनैन साह के साथ हुई थी। लेकिन ,शादी के कुछ दिन के बाद ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। मामले को लेकर उसने 6 जुलाई 2010 को गोपालपुर थाने में पति हसनैन साह ,सास सायरा खातून और ...