छपरा, जून 24 -- छपरा। नगर प्रतिनिधि। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के दो मामलों में मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोआरोपित पतियों को सजा हुई। एसडीजेएम सुमित कुमार सिंह ने मांझी थाना के ओठा भूआलपुर निवासी पति सुपन मांझी को भादवि की धारा 498 ए के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा एवं दस हजार रुपए जुर्माना लगाया। पत्नी सोना देवी ने 8 जुलाई 2013 को अपने पति समेत अन्य पर सोने की चेन और पचास हज़ार रुपये नगद की मांग करने नहीं देने पर प्रताड़ना देने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक पदाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था। वहीं एक और दहेज प्रताड़ना के मामले में अमनौर थाना के अपहर निवासी अवधेश राम को भी तीन साल सजा की सजा और दस हजार अर्थ दंड लगाया गया। दोनों मामलों में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अविनाश तिवारी ने सरकार का पक्ष न्याया...