रांची, मई 23 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना कुमारी की अदालत ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में आरोपी विक्रांत तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी की पत्नी ने कहा कि हमलोगों में आपसी समझौता हो गया। साथ ही सूचक ने यह भी बयान दिया कि वह केस नहीं लड़ना चाहती है। इसके आधार पर अदालत ने उक्त फैसला सुनाया। आरोपी पर शादी के एक साल बाद ही एक्सयूवी वाहन खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की नकद राशि की मांग की। साथ ही दहेज की मांग के लिए पति द्वारा क्रूरता की गई। इस घटना को लेकर नवविवाहिता ने 2 जून 2023 को सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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