वाराणसी, नवम्बर 26 -- कोर्ट से.... मायके में केरोसिन उड़ेलकर विवाहिता ने लगा ली थी खुद को आग कोतवाली में ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमा वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश चतुर्थ (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को दहेज प्रताड़ना और विवाहिता की मौत के मामले में पति रामजी सिंह, सास कृष्णा देवी, देवर भरत सिंह, विनय सिंह और श्यामजी सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में वादी का पक्ष अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह 'प्रिंस' ने रखा। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी संतोष तिवारी और अपर्णा पाठक ने की। अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाने क्षेत्र के मध्यमेश्वर मोहल्ला निवासी राजेश्वर सिंह की बड़ी बहन उदिशा की शादी उसी मोहल्ले के रामलोचन सिंह के बेटे रामजी सिंह...