लखनऊ, अप्रैल 20 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता महिला कल्याण विभाग ने दहेज पीड़िता को सहायता व कानूनी मदद और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिए 56 लाख रुपये दिए हैं। संयुक्त सचिव महिला कल्याण अशोक कुमार तिवारी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए 4.50 लाख, उन्हें कानूनी सहायता का 4 लाख, विधवाओं से विवाह करने पर दंपत्ति पुरस्कार का 12.50 लाख और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह अनुदान का 35 लाख रुपये दिया गया है।

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