बगहा, अप्रैल 24 -- बगहा। दहेज उत्पीड़न व हत्या मामले में व्यवहार न्यायालय में एडीजे प्रथम रविरंजन के न्यायालय ने पत्नीहंता पति को दस साल की सजा सुनाई है। मामले में प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि वाल्मीकिनगर थाना के शिवनाहा निवासी रामचंद्र उरांव के बेटी का विवाह अशोक उरांव से हुआ था। विगत 28 जुलाई 2021 को उसने दहेज उत्पीड़न के बाद हत्या कर दिया था।
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