कौशाम्बी, जुलाई 9 -- एफटीसी कोर्ट (प्रथम) की कोर्ट ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में आरोप साबित होने पर पति को आठ साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना वर्ष 2021 को सरायअकिल के अमवा गांव में हुई थी। अभियोजन के अनुसार, प्रयागराज के लालापुर थाना क्षेत्र के बरहुला गांव की राजकली पत्नी राजेश कुमार भारतीया ने 13 जुलाई वर्ष 2021 को सरायअकिल थाना में एफआईआर दर्ज कराई। बताया कि उसकी बेटी श्यामतारा की शादी सरायअकिल के अमवा निवासी सियाराज के साथ 21 अप्रैल 2021 को शादी हुई थी। बताया कि 13 जुलाई को श्यामतारा ने अपने भाई को फोन करके बताया था कि बाइक व पांच लाख रुपये दहेज के लिए उसके पति सियाराज, सास श्यामकली, जेठ ओमप्रकाश, देवर शैलेंद्र कुमार, जेठानी मीना, ननद जया, राजरानी ने उसे बेरहमी से पीटा है। उसको चोटें आई हैं। दोपह...