मिर्जापुर, फरवरी 22 -- मिर्जापुर, संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता को मारकर कुएं में फेंकने वाले दो दोषी को न्यायालय ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। लालगंज थाना क्षेत्र के खंडवर दुबार निवासी शिवशंकर पटेल ने 11 जुलाई 2021 को मड़िहान थाने में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी कि पुत्री सरिता की शादी फरवरी 2018 में मड़िहान के ददरा रामपुर निवासी बसन्तलाल पटेल के साथ हुई थी। दहेज की मांग को पूरी करने में असमर्थता व्यक्त करने पर पुत्री सरिता को मारकर अपने घर के पीछे कुएं में फेंक दिए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। मड़िहान पुलिस व मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराया। अभियोजन अधिकारी डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक क्षेत्राधिकारी अ...
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