बुलंदशहर, मई 24 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय- एक हरिकेश कुमार के न्यायालय ने वर्ष 2023 में कोतवाली देहात क्षेत्र में विवाहिता की दहेज के लिए जहर देकर हत्या के मामले में अभियुक्त पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, इसी मामले में आरोपी सास और ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशव देव शर्मा ने बताया कि 7 जून 2023 को कोतवाली देहात में सिकंदराबाद के गांव प्रानगढ़ निवासी वादी मुकदमा मनोज पुत्र वीरेंद्र ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 6 मई 2018 को उनकी पुत्री काजल की शादी गांव कुड़वल बनारस के गोपाल पुत्र विष्णु से हुई थी। उनके द्वारा अपनी पुत्री की शादी में सामर्थ्य के अधिक दान दहेज दिया था, किंतु ससुरा...