गोपालगंज, नवम्बर 12 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। सिविल कोर्ट गोपालगंज के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वेद प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने दहेज के लिए मारपीट के 14 वर्ष पुराने मामले में सास, ससुर, भसुर और देवर को दोषी पाते हुए तीन -तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि उचकागांव थाने के असंदी महुअवां गांव के म. अतिउल्लाह की शादी वर्ष 2011 में सजदा खातून के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही चारों आरोपित पति-पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए मारपीट करते रहते थे। इसी मामले को लेकर सजदा खातून ने अपने ससुर म. मुस्तफा, भसुर सफिउल्लाह, देवर म. अली इमाम, सास हसबुन नेशा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पदाधिकारी अजीत राज की दलीले...