अलीगढ़, अगस्त 4 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। चंडौस थाना क्षेत्र के 19 साल पुराने दहेज हत्या के मामले एडीजे पांच पारुल अत्री की अदालत ने दोषी पति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि मामले में मथुरा जिले के थाना सुरीर क्षेत्र के गांव लोहई निवासी बिजेंद्र सिंह ने 23 अक्टूबर 2006 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी भतीजी पुष्पा देवी की शादी 10 जून 2006 को चंडौस के गांव नगला पदम निवासी ओमपाल सिंह तोमर के बेटे जयदीप के साथ हुई थी। इसमें चार लाख रुपये नकद दिए थे। लेकिन, अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर ससुरालीजन पुष्पा के साथ मारपीट करते थे। 22 अक्टूबर 2006 को किसी व्यक्ती ने बिजेंद्र को फोन करके बताया कि पुष्पा की हालत गंभीर है। वे जेएन मेडिक...
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