बांदा, जनवरी 3 -- बांदा। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने शनिवार को युवती को मारपीट कर हत्या के बाद शव को फंदे पर लटका के माममले में दोषी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ससुर व सास को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि बदौसा थाना क्षेत्र के बच्चा का पुरवा अंश तुर्रा निवासी उमाकांत ने बिसंडा में 12 सितंबर 2021 को रिर्पोट दर्ज कराई थी। कहा कि उसने अपनी पुत्री अनीता की शादी बिसंडा थाना क्षेत्र के पल्हरी गांव निवासी मान सिंह पुत्र शिवभवन वर्मा के साथ 22 मई 2017 को की थी। शादी के बाद बेटी ने बताया कि बाइक व 50 हजार रुपये की मांग की जा रही है। पति मान सिंह, स...