जहानाबाद, फरवरी 5 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। अनुमण्डलीय न्यायिक दंडाधिकारी ईश्वर चंद्र अकेला की अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपित को तीन साल की कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन पदाधिकारी रश्मि सिंह ने बताया कि परासी थाना काण्ड सं 18/2016 की सूचक अफसाना खातुन ने आरोप लगाया था कि ऊसका निकाह माली थाना, जिला औरंगाबाद निवासी मो नौशाद ऊर्फ मंजूर के साथ हुई थी, जिससे दो पुत्री का जन्म हुआ। उसके पति ने उसके साथ दहेज के लिए मारपीट कर घायल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त मोहम्मद नौशाद ऊर्फ मंजूर को धारा 498(ए) भादवि के तहत दोषी पाया तथा तीन साल कारावास और 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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