बक्सर, जुलाई 22 -- पेज तीन के लिए --- फैसला दहेज में बाकी सोने का लॉकेट दिलवाने को ले प्रताड़ित करता था आरोपी दीपक गोंड और उसके चाचा रिषिमुनि गोंड घर से फरार थे बक्सर, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी पति को सात साल कारावास एवं पंद्रह हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा एवं आनंद मोहन उपाध्याय ने बताया कि मुकदमे के सूचक मुकेश कुमार पिता मेधा गोंड निवासी शेरपुर थाना बक्सर औद्योगिक के मुताबिक उसकी बहन सलोनी देवी की शादी गांव रेंका थाना सिकरौल निवासी स्वर्गीय बच्चन गोंड के पुत्र दीपक गोंड के साथ हुई थी। शादी के पश्चात दीपक अपनी मां-बहन से अलग होकर अपने चाचा रिषिमुनि गोंड के साथ अपनी पत्नी को लेकर रहता था। समय-समय पर दीपक और उसके चाचा सलोनी से दहेज में बाकी...
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