शाहजहांपुर, दिसम्बर 12 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। ग्राम बछियानी में दहेज की मांग को लेकर हुई बहू की हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम ने आरोपी को दस साल कारावास और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। करीब एक साल पुराने इस मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों को देखते हुए पति को दोषी ठहराया, जबकि अन्य आरोपितों को सबूत न मिलने पर बरी कर दिया। थाना क्षेत्र सिंधौली के ग्राम बछियानी निवासी वीरेंद्र उर्फ साधू के बेटे अवनीश कुमार की शादी निगोही थाना क्षेत्र के पतराजपुर निवासी इलमचंद्र की पुत्री ऊषा देवी से हुई थी। पिता ने अपनी क्षमता अनुसार दान-दहेज भी दिया था, लेकिन अवनीश और उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। परिजनों पर अतिरिक्त दहेज में एक सोने की लर, मोटरसाइकिल और भैंस की मांग करने का आरोप लगा। शिकायत के अनुसार ऊषा को लगातार प्रताड़ित ...