देवघर, दिसम्बर 2 -- मधुपुर प्रतिनिधि दहेज की खातिर पत्नी को प्रताड़ित करने और दूसरी शादी करने वाले पति को सिविल जज वरिष्ठ मंडल द्वितीय सह जेएमएफसी शिखा रानी तिग्गा की अदालत ने अलग-अलग सजा सुनाई है। आरोपित पति- नरेश उर्फ पियाजू मंडल को सजा सुनाई गई है। आरोपी देवघर जिले के सारंवा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव का रहने वाला है। न्यायलय ने दहेज उत्पीड़न मामले में डेढ़ साल और दूसरी शादी करने के मामले में तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल अभियुक्त ने ऊपरी अदालत में मामले को चुनौती देने के लिए न्यायालय से जमानत पर है। मामले को लेकर सारठ थाना क्षेत्र के नचनिया गांव निवासी आरोपित की पत्नी छबिया देवी ने सारठ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कुल 9 लोगों को नामजद बनाया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि ससुराल में सौतन समेत पति, गोतनी...