बागपत, मई 20 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 1.25 लाख रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी। वहीं, मारपीट के एक अन्य मुकदमे में आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई। दौलतपुर गांव निवासी राशिद ने 28 मई 2019 को बिनौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। राशिद ने बताया कि उसकी बहन रूबी का निकाह जनवरी 2017 में मतीन निवासी दरकावदा के साथ हुआ था। निकाह के कुछ दिन बाद कम दहेज लाने पर उसकी बहन को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे और दहेज में तीन लाख रुपये की मांग करने लगे। आरोप लगाया कि 28 मई 2019 को पति मतीन, सास यासमीन, ससुर महबूब, चांद खातून, शहजाद और गुड्डों ने तेल डालकर उसकी बहन रूबी को जला दिया। इससे रू...