एटा, मई 28 -- दहेज की खातिर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड में से आई आधी धनराशि पिता को दी जाएगी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार 20 नवंबर 2019 को थाना मिरहची में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि आरोपी योगेश पुत्र राजवीर सिंह निवासी सरनऊ थाना मिरहची ने दहेज की खातिर पत्नी कल्पना की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा था। मामले में आरोपी पति सहित अन्य ससुरालीजनों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मिरहची पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के बाद आरोपी योगेश को जेल भेजा और चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। बु...