मथुरा, दिसम्बर 19 -- दहेज की खातिर पत्नी को जिंदा जला कर मारने वाले को एडीजे एफटीसी प्रथम महिला विरुद्ध अपराध विजय कुमार सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी द्वारा की गई। ग्राम कोहन इंगलास जिला अलीगढ़ निवासी विष्णु कुमार ने अपनी बहन अंजली की शादी 10 दिसंबर 2017 को राया थाना क्षेत्र के लालपुर में रहने वाले राजाराम पुत्र स्वर्गीय हाकिम सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले अंजली से दहेज के तौर पर एक लाख रुपये की नकदी और मोटर साइकिल आदि की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 17 जुलाई 2018 को ससुराल वालों ने अंजली को आग के हवाले कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से जल गई। घटना के बाद ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। घटना...
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