बदायूं, मई 25 -- विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट/महिलाओं से संबंधित अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में विवाह करने के बाद दहेज की खातिर पत्नी की मिट्टी का तेल डालकर जलाने के दोषी पति को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी मदनलाल राजपूत के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव आमगांव निवासी रामा पत्नी वेदराम ने अपनी पुत्री विमलेश की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 22 जनवरी 2019 को नन्हे पुत्र रामचंद्र निवासी मोहल्ला लोची नगला थाना कोतवाली बदायूं के साथ की थी। उसकी पुत्री को ससुराल वाले कम दहेज की खातिर प्रताड़ित करते थे।, दहेज में बाइक व प्लाट खरीदने को एक लाख रुपए की मांग करते थे। पुत्री की शिकायत पर उसके पति और ससुराल वालों को समझाया था, लेकिन वे ...