बाराबंकी, मई 17 -- बाराबंकी। करीब सात साल पांच माह पहले घुंघटेर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल कारावास की सजा दी है। अभियुक्त पर 75 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। फतेहपुर थाना के ननकोई गांव निवासी ममता देवी पुत्री गिरीश चंद्र ने 15 दिसंबर 2017 को पुलिस को तहरीर देकर ससुरालीजनों आदर्श कुमार पुत्र हरिशंकर, दीपक कुमार पुत्र हरिशंकर, राजेश्वरी पत्नी हरीशंकर रावत व आरती देवी पुत्री हरीशंकर रावत निवासी ग्राम सिंगतरा थाना घुंघटेर पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर- 48 ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों को देखा। ...