देहरादून, नवम्बर 30 -- विकासनगर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार की अदालत ने दहेज उत्पीड़न व मारपीट के आरोपी मां और बेटे को दोषमुक्त कर दिया। दोनों पर वर्ष 2023 में सहसपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पीड़िता मुर्शिदा पत्नी सागिर ने तहरीर दी थी। बताया था कि उसका निकाह सागिर पुत्र हसमत अली निवासी शंकरपुर, हुकूमतपुर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शंकरपुर हुकूमतपुर में हुई थी। निकाह में माता-पिता एवं रिस्तेदारों ने अपनी हैसियत से बढकर उपहार प्रदान किए। लेकिन निकाह के पश्चात से ही उसके पति जेठ,सास हसमत, देवर उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। वह उसके साथ मारपीट करते हैं। दहेज में दो लाख रूपये की मांग कर रहे है। तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट और दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में अभियोजन पक्ष ...