रांची, अगस्त 19 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के मामले में आरोपी मुंसफ अंसारी को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने खारिज कर दी। वह उक्त आरोप में 17 जनवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है। प्रताड़ना से तंग आकर उसकी पत्नी 15 जनवरी 2025 को ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना को लेकर मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग से एस्फिक्सिया बताया गया। अदालत ने माना कि विवाह के दो वर्ष के भीतर मृतका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और यह गंभीर मामला है। ऐसे में आरोपी मुनसफ अंसारी को फिलहाल जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

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