शाहजहांपुर, दिसम्बर 7 -- दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद पीड़िता को न्याय मिला। सिविल जज जूनियर डिवीजन कक्ष संख्या 41 निधि माधव कुरील ने फैसला सुनाया। जलालाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली सोनी सिद्दिकी की मां ने अपनी बेटी की शादी फर्रुखाबाद के रोशनाबाद निवासी मोहम्मद इमरान से की थी। आरोप था कि शादी के बाद पति इमरान, ससुर इरफान और सास रेशमा अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे और प्रतिदिन मारपीट कर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देते थे। दहेज न मिलने पर जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थीं। पीड़िता की मां की तहरीर पर जलालाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की सक्रिय कार्रवाई और गवाहों के समय से बयान कराए जाने से मामला प्रभावी ढंग से न्यायालय तक पहुंचा। सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन कक्ष संख्या 41...