प्रयागराज, सितम्बर 15 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-2 रविकांत ने दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या के प्रकरण में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मृतका रेशम के पति राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा से दंडित किया, जबकि ससुर नन्दलाल, सास शकुन्तला, देवर मुन्ना उर्फ आकाश और विकास को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वादी लहान ने थाना सरायइनायत में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री रेशम की शादी 23 अप्रैल 2019 को राजेश कुमार से हुई थी। शादी के एक माह बाद से ही पति और ससुरालीजन दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर रेशम को लगातार प्रताड़ित करने लगे। 19 अगस्त 2019 को रेशम संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए उसकी हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया।
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