गोपालगंज, जून 24 -- पांच हजार रुपए अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश एसडीजेएम ऋषभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। एसडीजेएम ऋषभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के 11 साल पुराने मामले में पति को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर शर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाने के भोजपुरवा गांव के मसरफ मियां की पुत्री जमीला खातून की शादी वर्ष 2007 में यूपी के देवरिया जिले के खामपार थाने के रहीमपुर गांव के मुर्तजा अली के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग बाईक के लिए प्रताड़ि...