बोकारो, दिसम्बर 6 -- दहेज उत्पीड़न में पति, सास व ससुर को तीन साल की सजा तेनुघाट, प्रतिनिधि। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के दोषी गोमिया थाना क्षेत्र के साड़म बंगाली टोला निवासी पति सुब्रत कुमार दे, ससुर श्रीमंत दे और सास लक्खी दे को तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया गया। इसके बाद दोषी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस किया। ज्ञात हो कि बेरमो थाना अंतर्गत करगली बाजार निवासी कविता दे ने गोमिया थाना प्रभारी के पास आ...