आगरा, जून 23 -- दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए आरोपी पति, सास, ससुर और देवर को बरी कर दिया है। सभी ने अधीनस्थ अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और जुर्माने के खिलाफ अपील की थी। पीड़िता ने थाना सदर में अपने पति कन्हैया उर्फ सुशील, देवर, सास और ससुर, सभी निवासी शमसाबाद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के बाद अधीनस्थ अदालत ने 13 नवंबर 2024 को चारों को दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। फैसले के विरुद्ध आरोपियों ने अधिवक्ताओं नरेंद्र सिंह और अवधेश सिंह के माध्यम से सत्र न्यायालय में अपील दायर की। दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत के फैसले ...