दरभंगा, मई 31 -- बिरौल। बिरौल स्थित व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। बिरौल थाना कांड संख्या 210/16 के तहत लोहनी गांव निवासी परमानंद यादव को दोषी पाते हुए दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दहेज उत्पीड़न एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। अपर लोक अभियोजक बच्चा राय ने सरकार की ओर से बहस किया। इस फैसले से समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा। अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया। पीड़िता के परिजनों ने फैसले पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है। कोर्ट के इस फैसले से दहेज उत्पीड़न के मामलों में शिकायत करन...