अलीगढ़, नवम्बर 3 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गोंडा क्षेत्र में 21 साल पहले महिला से मारपीट व दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत चार लोगों को सजा सुनाई गई है। मिशन शक्ति के तहत यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट इगलास गंधर्व पटेल की अदालत ने सुनाया है। सहायक अभियोजक अधिकारी कार्तिक जैन के अनुसार मामले में हाथरस के थाना मुरसान क्षेत्र के गांव अमरपुर निवासी रूपन देवी ने साल 2004 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना से 10 साल पहले उनकी शादी गोंडा क्षेत्र के गांव छोटी बल्लम निवासी चंद्रप्रकाश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही देवर धर्मेंद्र, ससुर भिक्की सिंह आदि द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। बच्चा होने पर ससुरालियों ने एक बाइक व भैंस की मांग कर दी। इस पर महिला ने पिता ने असमर्थता जताई तो महिला का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने लगे। घटना ...
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