नैनीताल, अगस्त 11 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी से जुड़े एक मामले में चार्जशीट व कार्रवाई रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामला लक्सर निवासी मोहित व अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने 29 मई 2020 को पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट, 7 दिसंबर 2020 के सम्मन आदेश और आपराधिक वाद राज्य बनाम मोहित व अन्य को निरस्त करने की मांग की थी। मामला दहेज मांगने, शारीरिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी से संबंधित था। पीड़िता ने अपने पति मोहित और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्सर के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसके बाद 29 अगस्त 2019 को एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि प्राथमिकी में कोई ठोस अपराध...
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