आगरा, नवम्बर 12 -- दहेज की मांग को लेकर पत्नी को मारपीट कर धमकी देने के मामले में आरोपी पति और देवर को अदालत ने दोषी पाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आरोपी पति ओमप्रकाश और देवर प्रकाश चंद निवासी शांति नगर कमला नगर को तीन वर्ष के कारावास और 72 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना न्यू आगरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी शादी आरोपित ओमप्रकाश के साथ हुई थी। शादी में मिले सामान आदि से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में 15 हजार रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित करते थे। छह फरवरी 1999 को आरोपियों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 18 मार्च 1999 को आरोपियों...
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