आगरा, मार्च 10 -- दहेज उत्पीड़न समेत अन्य के मामले में 70 वर्षीय ददिया ससुर को राहत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित को मुकदमे के लिए तलब करने के आदेश को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। शमसाबाद निवासी प्रार्थिया ने फतेहाबाद की अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था। ससुरालीजनों पर नकद व कार के लिए उत्पीड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अक्तूबर 23 को ददिया ससुर समेत सात को तलब करने के आदेश दिए थे। बुजुर्ग ददिया ससुर ने अधिवक्ता बीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया था।
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