आगरा, जून 12 -- दहेज उत्पीड़न, मारपीट व अन्य के मामले में तीन महिलाओं समेत पांच को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया है। वादी ने थाना कागारौल में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी शादी 28 जुलाई 2021 को जलेसर एटा निवासी आरिफ से हुई थी। दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण आरोपित ससुरालीजनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रदीप राठौर ने तर्क प्रस्तुत किए।

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