प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 20 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव की कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बाघराय थाना क्षेत्र के धनवासा गांव की निर्मला, शशि व पिंकी यादव के अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वादी पक्ष के अनुसार मानिकपुर के खमसरा गांव की युवती की शादी 7 जून 2022 को हुई थी। आरोपी ससुरालवालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बीते 10 मार्च को उसकी बेटी को ससुराल में पीटकर अधमरा कर दिया था। आरोपियों ने जेवर, नकदी लेने के बाद उसकी बेटी को घर के बाहर निकाल दिया। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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