प्रयागराज, मार्च 18 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले के दुबई में रह रहे पक्षकार की मांग पर सुलह समझौते के लिए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है। साथ ही मामले में महिला पक्षकार को नोटिस जारी कर केंद्र में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को मध्यस्थता केंद्र में 30 हजार रुपये दो सप्ताह में जमा करने और उसमें से 25 हजार रुपये महिला पक्षकार के हाजिर होने पर उसे देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका को मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट के साथ 19 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने प्रवीण कुमार व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय व प्रारब्ध पांडेय को सुनकर दिया है। याचिका में एसीजेएम गाजियाबाद की अदालत में विचाराधीन दहेज उत्पीड़न मुकदमे की कार्यवाही को रद्...